सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि यह साफ़ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इसने कहा कि यदि नीट पेपर लीक का प्रचार सोशल मीडिया पर हुआ है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, 'अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर परीक्षा की पवित्रता भंग होती है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।'
नीट पेपर लीक सोशल मीडिया पर हुआ तो दोबारा परीक्षा होना चाहिए: SC
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- 8 Jul, 2024
नीट यूजी 2024 पेपर लीक की रिपोर्टों के बीच छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 जुलाई को शाम 5 बजे एनटीए, केंद्र और सीबीआई के हलफनामे रिकॉर्ड पर रखने को कहा और मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच नीट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कई छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने नीट यूजी 2024 के नतीजों के खिलाफ याचिका दायर की है।