सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि यह साफ़ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इसने कहा कि यदि नीट पेपर लीक का प्रचार सोशल मीडिया पर हुआ है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, 'अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर परीक्षा की पवित्रता भंग होती है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।'