चुनाव आयुक्त (ईसी) अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सवाल उठा दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया की जो फाइल कोर्ट में जमा कराई है, उसको देखने से ही पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।