जिस याचिका में 'इंडिया' शब्द को हटाकर और देश का नाम भारत करने की माँग की गई थी उसपर सुनवाई करते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसा नहीं कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि 'संविधान में इंडिया को पहले से ही भारत कहा जाता है'। हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार से इसकी माँग रखने की अनुमति दी है। यानी इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका खारिज हो गई।
'इंडिया हटाकर नाम भारत करने' की माँग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं कर सकते
- देश
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- 3 Jun, 2020
जिस याचिका में 'इंडिया' शब्द को हटाकर और देश का नाम भारत करने की माँग की गई थी उसपर सुनवाई करते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसा नहीं कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका खारिज हो गई।

दिल्ली में रहने वाले नमाह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। पहले इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे मंगलवार यानी दो जून के लिए टाल दिया गया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण मंगलवार को भी इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।