किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना अशोभनीय हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हाल ही में हरि नंदन सिंह बनाम झारखंड राज्य मामले में सुनाया है।