किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना अशोभनीय हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हाल ही में हरि नंदन सिंह बनाम झारखंड राज्य मामले में सुनाया है।
किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना गलत, लेकिन..: सुप्रीम कोर्ट
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- 4 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। अदालत ने यह टिप्पणी एक फैसले में की है। फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट की साइट पर डाला गया है। जानिये पूरी बातः
