पी. चिदंबरम को ज़मानत देने का विरोध जिस आधार पर सीबीआई अब तक करती रही थी, उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री के न तो भागने की कोई संभावना है और न ही रत्ती भर इसका सबूत है कि उन्होंने किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है। 21 अगस्त को गिरफ़्तारी के बाद पहली सुनवाई से ही सीबीआई उनकी ज़मानत का इन्हीं आधारों पर विरोध करती रही थी। हाई कोर्ट में भी उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज़ कर दी गई थी।