नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में चल रहे धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों को अनिश्चित काल के लिये बंद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस को इस मामले में नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 फ़रवरी को होगी।
शाहीन बाग़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सड़कों को हमेशा के लिये बंद नहीं कर सकते
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- 10 Feb, 2020
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में चल रहे धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों को अनिश्चित काल के लिये बंद नहीं किया जा सकता है।
