सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की कड़ी आलोचना की और यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि वह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी डीएमके नेता के पोनमुडी को राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से इनकार कर दिया था।
तमिलनाडु के राज्यपाल की SC की फटकार- 'वह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं'
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- 21 Mar, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था। जानिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को क्या कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल की खिंचाई करते हुए कहा कि वह अपने कार्यों से 'सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना' कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा, 'हम इस मामले में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं।'