जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फ़ैसले की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फ़ैसला सुनाएगा। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक सुनवाई की है। 16 दिनों की लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 5 सितंबर को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फ़ैसले की वैधता पर SC का फैसला सोमवार को
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- 8 Dec, 2023
2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फ़ैसले की वैधता पर अब फैसला आने वाला है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संविधान और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किया गया था या नहीं। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया था और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया था।