न्यायाधिकरणों के कामकाज से जुड़े क़ानून (ट्रिब्यूनल लॉ) को संसद में बिना किसी सार्थक बहस के पास किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त नाराज़गी जताई है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स विधेयक, 2021 2 अगस्त को लोकसभा में और 9 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था। इसके अलावा कई क़ानूनों के तहत सात अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें न्यायाधिकरणों में नियुक्ति से संबंधित उम्र, कार्यकाल से जुड़े प्रावधान थे।