न्यायाधिकरणों के कामकाज से जुड़े क़ानून (ट्रिब्यूनल लॉ) को संसद में बिना किसी सार्थक बहस के पास किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त नाराज़गी जताई है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स विधेयक, 2021 2 अगस्त को लोकसभा में और 9 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था। इसके अलावा कई क़ानूनों के तहत सात अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें न्यायाधिकरणों में नियुक्ति से संबंधित उम्र, कार्यकाल से जुड़े प्रावधान थे।
ट्रिब्यूनल लॉ को लेकर अदालत ने सरकार को लगाई डांट, बढ़ेगा टकराव?
- देश
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- 17 Aug, 2021
शीर्ष अदालत के इसे लेकर सवाल उठाए जाने के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है।

ये प्रावधान न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के मद्देनजर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस, 2021 के जरिये लाये गये थे।
शीर्ष अदालत के इसे लेकर सवाल उठाए जाने के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है।