उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) संस्थानों में कुलपतियों (वी-सी) और फैकल्टी की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सोमवार को नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। उस पर देशभर में गंभीर चिंता जताई जा रही है। दरअसल, इन प्रस्तावित नियमों के जरिये केंद्र सरकार ने वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति में राज्य सरकारों का पूरा दखल ही खत्म करने का इंतजाम किया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में पहले से ही वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति में वहां की सरकार और राज्यपाल के बीच रस्साकशी चल रही थी, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे।
यूजीसी का नया ड्राफ्टः ये नियम कर देंगे उच्च शिक्षा का कबाड़ा
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- 29 Mar, 2025
यूजीसी के नये नियमों पर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि नये नियमों का अभी सिर्फ मसौदा पेश किया गया है। यानी अभी वो प्रस्ताव हैं। लेकिन केंद्र की पूरी मंशा इन्हें लागू करने की है। ये नियमों में वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति का पूरा अधिकार राज्यों के राज्यपाल और यूजीसी के पास हो जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका खत्म हो जाएगी। नये नियम गैर भाजपा शासित राज्यों को सीधा प्रभावित करेंगे। विवाद भी वहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिये केंद्र सरकार राज्यों के विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में अपनी चलाएगी। इसके जरिए आरएसएस के लोग गैरभाजपा शासित राज्यों में वहां के विश्वविद्यालयों में भी भर्ती होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। पढ़िये पूरी रिपोर्ट और जानिये विवाद क्या है।
