नागरिकता संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधेयक के तहत अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, पारसी, सिख, जैन और ईसाई प्रवासियों को 12 साल के बजाए 6 साल भारत में रहने पर ही यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज़ को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब इस विधेयेक को संसद में पेश किया जाएगा।