एनडीटीवी के मुताबिक विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें सीधे चुनाव से भरी जाएंगी। महिलाओं की एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होंगी।
इस विधेयक में कहा गया है कि "अनुच्छेद 239A.A. 330A और 332A के प्रावधानों के अधीन, लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें ऐसी तारीख तक जारी रहेंगी, जिसका निर्धारण 'संसद कानून द्वारा तय कर सकती है।''