केंद्र सरकार ने करदाता के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि कर चोरी रोकने में मदद के लिए पैन को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसने कहा है कि यदि कोई करदाता दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन को आधार से जोड़ने की आख़िरी तारीख 30 जून तक बढ़ी
- अर्थतंत्र
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- 28 Mar, 2023
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ना ज़रूरी क्यों किया है? क्या इससे कर चोरी पूरी तरह रुक जाएगी? जानिए, आख़िरी तारीख को कब तक बढ़ाया गया।

पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, जिसे अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था।