केंद्र सरकार ने 2012 का रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क़ानून रद्द करने का फ़ैसला किया है। इसके तहत जिस तारीख को यह क़ानून पारित हुआ, उसके पहले की तारीख से कर का भुगतान नहीं करना होगा।