केंद्र सरकार ने 2012 का रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क़ानून रद्द करने का फ़ैसला किया है। इसके तहत जिस तारीख को यह क़ानून पारित हुआ, उसके पहले की तारीख से कर का भुगतान नहीं करना होगा।
रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क़ानून रद्द करेगी सरकार
- अर्थतंत्र
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- 5 Aug, 2021
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2012 का रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क़ानून वापस लेने का निर्णय किया है, इससे केअर्न्स और वोडाफ़ोन जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी।

इस निर्णय से केअर्न और वोडाफ़ोन समेत 15 कंपनियों को राहत मिलेगी, जिन पर भारी बकाया है और जो अदालत में मुक़मा हार चुकी हैं। अब केंद्र सरकार उनका चुकाया हुआ अतिरिक्त टैक्स उन्हें वापस कर देगी।
केअर्न्स बाद में यह मामला अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले गई थी, वहाँ फ़ैसला उसके हक़ में हुआ था और भारत को पूरा पैसा वापस करने को कहा गया था।
केअर्न्स बाद में यह मामला अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले गई थी, वहाँ फ़ैसला उसके हक़ में हुआ था और भारत को पूरा पैसा वापस करने को कहा गया था।