जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (पीएसए) के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। उनके घर को जेल में तब्दील कर दिया गया है।
क्या है पीएसए? यह सवाल इसलिए अहम है कि इसके तहत गिरफ़्तार आदमी को बग़ैर मुक़दमा चलाए दो साल तक जेल में रखा जा सकता है, गिरफ़्तारी की वजह बताना भी ज़रूरी नहीं है।
