झारखंड सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने का दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। अध्यादेश के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल हो सकती है।