झारखंड सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने का दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। अध्यादेश के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल हो सकती है।
झारखंड: मास्क न पहनने का दोषी पाए जाने पर देना होगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
- झारखंड
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- 23 Jul, 2020
झारखंड सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, जिसके तहत अध्यादेश के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल हो सकती है।

मास्क न पहनने और लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर यह अब तक किसी भी राज्य सरकार का सबसे कठोर कदम माना जा रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया था लेकिन वह सिर्फ़ 500 रुपये तक सीमित था।