झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन
हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह दावा कि उसकी समय पर कार्रवाई ने सोरेन और अन्य आरोपियों को अवैध रूप से जमीन हासिल करने से रोक दिया, अस्पष्ट है। क्योंकि अन्य गवाहों ने कहा है कि सोरेन ने पहले ही जमीन हासिल कर ली थी।
किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में हेमंत सोरेन की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, इस तरह के कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी ने भी इस तथ्य के बावजूद शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया था।