सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत और उनके मामले में फर्क को रेखांकित किया। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी ताकि वह चल रहे लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकें। बेंच ने कहा कि जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी, तब उन्होंने ट्रायल कोर्ट से रेगुलर जमानत नहीं मांगी थी, न ही दिल्ली शराब नीति मामले में उनके खिलाफ संज्ञान का कोई न्यायिक आदेश था। इसके उलट इस मामले में झारखंड की ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी ठहराने वाली सामग्री के आधार पर हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।