कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत दी है और यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द कर दिया है। ग़ाज़ियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के हमले के बारे में ट्वीट को लेकर मनीष माहेश्वरी को नोटिस दिया गया था जिसमें यूपी में पुलिस के सामने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। इसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है और यूपी पुलिस को वीडियो कॉन्फ़्रेंस से पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस की तीखी आलोचना करते हुए अदालत ने उस नोटिस को 'दुर्भावनापूर्ण' और 'उत्पीड़न करने वाला' और 'दबाव डालने वाला' क़रार दिया।
ट्विटर केस: यूपी पुलिस का नोटिस 'प्रताड़ना का हथियार'- कर्नाटक हाई कोर्ट
- कर्नाटक
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- 23 Jul, 2021
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत दी है और यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द कर दिया है। ग़ाज़ियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के हमले के बारे में ट्वीट को लेकर मनीष माहेश्वरी को नोटिस दिया गया था।

मनीष माहेश्वरी को पहले तो नोटिस दिया गया था लेकिन बाद में उन पर दंगा करने के इरादे से, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने की एफ़आईआर दर्ज की गई।