कर्नाटक के उस सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है जिसको आरएसएस से जोड़कर देखा जा रहा है। इस सरकारी आदेश में सरकारी संपत्तियों पर निजी संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए पहले मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है। कुछ लोगों ने इस आदेश को आरएसएस की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखा था। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच की एकल पीठ के न्यायाधीश नागप्रसन्ना ने इस आदेश पर स्टे देते हुए मामले को 17 नवंबर के लिए सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। यह कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।