जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर एक और मुक़दमा हुआ है। उनके ख़िलाफ़ बलात्कार और अपहरण की एफ़आईआर दर्ज की गई है। कथित तौर पर पीड़ित महिला लापता हैं। इससे पहले भी उनपर मुक़दमा दर्ज किया गया था लेकिन तब यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए थे।
यौन उत्पीड़न टेप कांड में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब बलात्कार का केस
- कर्नाटक
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- 3 May, 2024
लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक की राजनीति में तूफान मचाए यौन उत्पीड़न टेप कांड में अब एक और एफ़आईआर दर्ज की गई है। जानिए, इसमें क्या आरोप लगाया गया है।

बलात्कार का यह ताज़ा मामला कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने दर्ज किया है। यह आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें बार-बार बलात्कार करने, आपराधिक धमकी, यौन संबंध की मांग, महिला पर हमला, निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल, नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरें अपलोड करने की धाराओं और आईटी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।