सुप्रीम कोर्ट ने केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि तोड़फोड़ और संपत्ति को नुक़सान पहुँचाना सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और इसलिए सीपीआईएम के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ चल रहा मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार, केरल के सीपीएम विधायकों के ख़िलाफ़ मुकदमा वापस नहीं
- केरल
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- 28 Jul, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोड़फोड़ और संपत्ति को नुक़सान पहुँचाना सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और इसलिए सीपीआईएम के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ चल रहा मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम. आर. शाह की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक अहम फ़ैसले में बुधवार को कहा, "सदस्यों का व्यवहार संवैधानिक तौर-तरीकों का उल्लंघन है। इसलिए ये सदस्य संविधान की धारा 194 के तहत विधायकों को मिलने वाले विशेषाधिकार और उससे मिलने वाली इम्युनिटी का दावा नहीं कर सकते।"