सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस थमाया है।
दलील में यह भी कहा गया है कि यदि नियम की बात की जाए तो धारा 164ए के तहत विधानसभा की कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। फ़िलहाल सदस्यों के कुल आँकड़े के मान से अधिकतम सिर्फ़ 30 मंत्री बनाये जा सकते थे। लेकिन चार मंत्री ज़्यादा बना दिए गए हैं।