बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह नौ छात्राओं द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें मुंबई के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। ड्रेस कोड वाले कॉलेज के निर्देश में कहा गया था कि छात्राओं को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया जाता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका
- महाराष्ट्र
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- 26 Jun, 2024
हिजाब का मामला अब मुंबई में आया है। जानिए, एक कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड के ख़िलाफ़ छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कॉलेज ने कहा था कि इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है। हालाँकि इसने उन धार्मिक प्रतीकों को इजाजत दी थी जिसे धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। जैसा कि सिखों के लिए पगड़ी के साथ है।