सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि नवाब मलिक इस मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के पास जाएं।

नवाब मलिक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मलिक को गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाया।