loader
प्रतीकात्मक तसवीर।

नागरिकता क़ानून: सुप्रीम कोर्ट की ‘ज़िद’ और हिंसा 

मामला चाहे जामिया के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का हो या नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान हुई आगजनी का। सुप्रीम कोर्ट अगर इन मामलों में जल्द सुनवाई शुरू कर देता तो इससे हिंसा को रोका जा सकता था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण लोगों को फ़ैसले का इंतजार रहता और न्याय मिलने की उम्मीद भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और हिंसा और पुलिस की ज़्यादतियों के बीच ऐसा लगता है कि देश में एक युद्ध छिड़ गया है। 
नीरेंद्र नागर

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट नागरिकता संशोधन क़ानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक इससे जुड़ी हिंसा नहीं रुक जाती। जब जामिया मिल्लिया में हुई पुलिस ज़्यादतियों की शिकायत करने के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब भी बोबड़े ने कहा था कि पहले हिंसा रुकवाइए, फिर हम सुनवाई करेंगे। मानो, सुप्रीम कोर्ट मानकर चल रहा हो कि दिल्ली में जो भी हिंसा हो रही थी, वह जामिया के छात्र ही कर रहे थे जबकि पुलिस की ही जाँच से पता चला कि हिंसा में जामिया के छात्रों का कोई हाथ नहीं था और हिंसा के लिए गिरफ़्तार किए गए लोगों में जामिया का कोई छात्र नहीं था

ताज़ा ख़बरें
बोबड़े के दोनों बयान हालाँकि हिंसा के मामलों से जुड़े हैं लेकिन जामिया और बाक़ी मामलों में दायर याचिकाओं में अंतर है। जामिया के केस में वकील पुलिस की ज़्यादतियों की शिकायत करने गए थे और उस मामले में आंदोलनकारियों द्वारा की गई हिंसा कोर्ट के लिए एक मुद्दा बन सकती है। लेकिन नागरिकता संशोधन क़ानून से जुड़ी जितनी भी याचिकाएँ हैं, वे आंदोलन या हिंसा के बारे में नहीं हैं बल्कि इस क़ानून की संवैधानिक वैधता के बारे में है। जैसा कि बोबड़े ने गुरुवार को ख़ुद भी कहा है कि कोर्ट का काम किसी क़ानून को संवैधानिक घोषित करना नहीं बल्कि उसकी संवैधानिक वैधता की जाँच करना है। जब मुख्य न्यायाधीश मानते हैं कि यही उनका काम है तो नागरिकता संशोधन क़ानून के संबंध में उन्हें यह काम जल्द-से-जल्द करना चाहिए था। 

आगे बढ़ने से पहले यह जानते हैं कि जिस हिंसा के कारण बोबड़े जल्द सुनवाई से इनकार कर रहे हैं, वह हिंसा किसके विरुद्ध और क्यों हो रही है। बेशक यह हिंसा केंद्र सरकार के विरुद्ध हो रही है। जो लोग इस क़ानून से नाराज़ हैं, उनमें से कुछ लोग अपना विरोध और ग़ुस्सा जताने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचा रहे हैं और जवाब में पुलिस के हाथों दस गुना हिंसा झेल भी रहे हैं जिसकी तरफ़ दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट की नज़र अब तक नहीं गई है। 

जिस केंद्र सरकार के विरुद्ध यह हिंसा हो रही है, वह ऐसा कह सकती है कि जब तक हिंसा जारी रहेगी, हम आपकी माँगों पर कोई विचार नहीं करेंगे ताकि ऐसा संदेश न जाए कि लोकतंत्र में कोई हिंसा करके अपनी जायज़-नाजायज़ माँगें मनवा सकता है। अगर केंद्र सरकार ऐसा स्टैंड लेती तो कोई उसे ग़लत नहीं कह सकता था।

लेकिन कोर्ट ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया? यह हिंसा कोर्ट के विरुद्ध तो नहीं हो रही, न ही आंदोलनकारी हिंसा के द्वारा कोर्ट से अपने अनुकूल फ़ैसला करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई को ‘हिंसा’ से जोड़ने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आता।

यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता क़ानून को लेकर हो रही हिंसा से चिंतित है और वह चाहता है कि यह हिंसा जल्द-से-जल्द रुके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सुनवाई टालने के बजाय सुनवाई जल्द-से-जल्द करनी चाहिए थी। यदि कोर्ट ऐसा करता तो हो सकता है कि हिंसा होती ही नहीं।
विचार से और ख़बरें
कोई भी लड़ाई, चाहे वह सड़क पर दो व्यक्तियों के बीच हो या दो देशों में, उसे रोकने का सबसे आसान तरीक़ा यही होता है कि विवाद के मुद्दे को जल्द-से-जल्द किसी ऐसे तीसरे पक्ष के हवाले कर दिया जाए जिसपर उन दोनों को विश्वास हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट ही वह तीसरा पक्ष है।

सोचिए, क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट यह क़ानून बनने के दो-चार दिन बाद ही सुनवाई शुरू कर देता! निश्चित रूप से आंदोलन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता क्योंकि लोगों को लगता कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है तो उनको वहाँ से न्याय मिलेगा। सरकार भी तब यह कह सकती थी कि क़ानून सही है या ग़लत, इसका फ़ैसला अदालत को करने दो और जो वह कहेगी, वैसा ही हम करेंगे। ऐसी स्थिति में न आंदोलन छिड़ता, न हिंसा होती।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
नीरेंद्र नागर
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

विचार से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें