Supreme Court ने नहीं दी Form-6 को मंजूरी, क्या Gyanesh Kumar ने लिया था एकतरफा फैसला, EC बेनकाब?
सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से इनकार किया, लेकिन साफ कहा कि उसने मॉडिफाइड Form-6 को मंजूरी नहीं दी थी। यह चुनाव आयोग के उस दावे के उलट है जिसमें कोर्ट की मंजूरी की बात कही गई थी। वहीं, साथी चुनाव आयुक्तों द्वारा बिना सलाह फैसले लेने के आरोपों ने संकट और गहरा दिया है।