लैंड पूलिंग नीति पर पंजाब की भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आप सरकार की महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग नीति 2025 के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय लुधियाना के निवासी और अधिवक्ता गुरदीप सिंह गिल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें नीति की वैधानिकता और संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार इस नीति को किसान हितैषी और शहरी विकास के लिए अहम बता रही थी। हालाँकि, किसान ही इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे थे। कोर्ट ने पंजाब सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही नीति में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की कमी और भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई है।