लैंड पूलिंग नीति पर पंजाब की भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आप सरकार की महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग नीति 2025 के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय लुधियाना के निवासी और अधिवक्ता गुरदीप सिंह गिल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें नीति की वैधानिकता और संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार इस नीति को किसान हितैषी और शहरी विकास के लिए अहम बता रही थी। हालाँकि, किसान ही इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे थे। कोर्ट ने पंजाब सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही नीति में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की कमी और भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई है।
लैंड पूलिंग नीति पर हाईकोर्ट की रोक से पंजाब की आप सरकार को कितना बड़ा झटका?
- पंजाब
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- 8 Aug, 2025
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाई है। यह फैसला आप सरकार की विकास योजनाओं और चुनावी रणनीति को कितना प्रभावित करेगा, जानें पूरी रिपोर्ट।

पंजाब सरकार ने इस साल 4 जून को लैंड पूलिंग नीति 2025 को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य राज्य में नियोजित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना था। इस नीति के तहत, ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी ग्लाडा सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 21 शहरों और कस्बों में 65,533 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की योजना थी। इसमें से 26000 एकड़ अकेले लुधियाना जिले में थी। नीति के अनुसार, यह भूमि आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग की जानी थी।