राम मंदिर-बाबरी मसजिद विवाद पर फ़ैसला आने के ठीक पहले एक बार फिर हिन्दू पक्षकारों ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्हें पूरी 67 एकड़ की ज़मीन चाहिए।
अयोध्या विवाद में सुनवाई में रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि अगर जन्मस्थान देवता है, अगर संपत्ति ख़ुद में एक देवता है तो ज़मीन के मालिकाना हक़ का दावा कोई नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई में रामलला विराजमान के वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित ढाँचे को या तो मंदिर के अवशेषों पर या फिर उसको ढहा कर बनाया गया है।