प्राइवेट में फ़ोन पर जातिवादी गालियाँ देना एससी/एसटी एक्ट में अपराध नहीं: हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि फ़ोन कॉल के दौरान जाति-आधारित टिप्पणी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं बनती है।