नागरिकता संशोधन क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नागरिकता क़ानून पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती।