मद्रास हाईकोर्ट ने विजय की तमिलागा वेत्री कझगम यानी टीवीके की रैली में हुई भगदड़ को लेकर पार्टी की जबर्दस्त खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि भगदड़ के दौरान टीवीके के नेता पीड़ितों को छोड़कर भाग गए थे, जो उनकी मानसिकता को दिखाता है। इसके साथ ही अदालत ने घटना की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पूरे मामले में अदालत ने पार्टी नेताओं की आलोचना की और कहा कि इस अदालत को राजनीतिक अखाड़ा नहीं मानें। जस्टिस एन. सेन्थिलकुमार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, साथ ही पार्टी की लापरवाहीपूर्ण हरकतों और नेता को पछतावा नहीं होने पर भी आलोचना की।