मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तो हिरासत भी मांग सकती है। कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है।