कोरोनिल नाम की दवा से कोरोना का इलाज करने का दावा कर रहे योग गुरू रामदेव को तगड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना; कोरोना के डर का फ़ायदा उठाकर कमा रही मुनाफ़ा: कोर्ट
- तमिलनाडु
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- 7 Aug, 2020
कोरोनिल नाम की दवा से कोरोना का इलाज करने का दावा कर रहे योग गुरू रामदेव को तगड़ा झटका लगा है।

मद्रास हाई कोर्ट में चेन्नई की अरुद्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से याचिका दायर की गई थी। कंपनी की ओर से कहा गया था कि कोरोनिल 92बी नाम से उनका ट्रेडमार्क प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और वह लगभग तीन दशक से औद्योगिक रसायन की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तब हाई कोर्ट ने कोरोनिल शब्द के इस्तेमाल पर स्टे लगा दिया था और पतंजलि इस नाम से दवा नहीं बना सकी थी। गुरूवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पतंजलि द्वारा कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल करने पर लगे स्टे को हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस सीवी कार्तिकेय ने अपने 104 पेज के आदेश में कहा, ‘पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने इस बात को कई बार प्रोजेक्ट किया कि वह 10 हज़ार करोड़ रुपये की कंपनी है, लेकिन इसके बाद भी वे मुनाफ़ा कमाने के लिए लोगों के बीच कोरोना को लेकर फैले डर और परेशानी को हथियार बना रहे हैं।’