तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के 21 मई, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित 2020 में पारित नौ कानूनों के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। यह कदम तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच उठाया गया है, जो विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर विवाद का केंद्र बना हुआ है।