उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी/एमएलए अदालत द्वारा उन्हें दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है। इस फ़ैसले के बाद अब्बास अंसारी की सीट को विधानसभा अध्यक्ष ने रिक्त घोषित कर दिया है। वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी के विधायक थे। इस बीच, एसबीएसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है।
हेट स्पीच केस: अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, राजभर बोले- अपील करेंगे
- उत्तर प्रदेश
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- 2 Jun, 2025
हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी ने ऐसा क्या बोला था और अदालत से क्या सजा मिली कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई? जानिए, ओपी राजभर ने क्या घोषणा की।

अब्बास अंसारी दिवंगत माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में एक जनसभा में भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए थे। उनके ख़िलाफ़ यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद 'हिसाब-किताब' करने और 'सबक सिखाने' की धमकी दी थी। इस मामले में मऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास को दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई।