इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि जाति को बढ़ावा देने वाली हर चीज पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की FIR, सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से जाति का नाम पूरी तरह हटाया जाए। यह फैसला 16 सितंबर 2025 को जज विनोद दिवाकर ने सुनाया। उन्होंने जाति को बढ़ावा देने को 'देश के खिलाफ' बताया और कहा कि संविधान का सम्मान करना ही सच्ची देशभक्ति है।