इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। इसने राहुल की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें सिख समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत को स्वीकार किया गया था। इस फ़ैसले के बाद अब वाराणसी की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए एक बयान में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला क़रार देकर उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इलाहाबाद HC से राहुल की याचिका खारिज, सिख पगड़ी टिप्पणी विवाद में मुक़दमे का रास्ता साफ़
- उत्तर प्रदेश
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- 26 Sep, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए सिख पगड़ी टिप्पणी विवाद में मुक़दमे की कार्यवाही को मंज़ूरी दी। क्या राहुल के लिए अब अदालत में मुश्किलें बढ़ेंगी?

राहुल गांधी
यह विवाद सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान शुरू हुआ। 10 सितंबर 2024 को वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत होगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत होगी, या क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने की अनुमति होगी। यह लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।'