इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। इसने राहुल की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें सिख समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत को स्वीकार किया गया था। इस फ़ैसले के बाद अब वाराणसी की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए एक बयान में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला क़रार देकर उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी।