मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका दिया है। जानिए कोर्ट का तर्क और इस फ़ैसले के राजनीतिक मायने।
मुस्लिम पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि यह कानून किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने से रोकता है, जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था।