यह प्रतीकात्मक फोटो है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक “स्थानीय निवासी फैज़ुल्लाह द्वारा शिकायत देने के बाद मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पड़ोस में स्थिति सामान्य है।” एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का अपमान करने के लिए पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत दर्ज की गई है।