मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफ़नामे में कहा है कि इस क़ानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा बनाये गये किसी भी क़ानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर सरकार ऐसा कहती है तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होगी। सुनिए, क्या कहा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने।