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सीएए को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते: केंद्र

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  • आशुतोष
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  • 17 Mar, 2020
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफ़नामे में कहा है कि इस क़ानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा बनाये गये किसी भी क़ानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर सरकार ऐसा कहती है तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होगी। सुनिए, क्या कहा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने।
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