सुप्रीम कोर्ट ने कहा है -कि अगर विधानसभा से पारित, कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर तीन महीने में फैसला लेना चाहिए।
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