सुप्रीम कोर्ट ने कहा है -कि अगर विधानसभा से पारित, कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर तीन महीने में फैसला लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है -कि अगर विधानसभा से पारित, कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर तीन महीने में फैसला लेना चाहिए।