सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने के मामले में एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष दाखिल करे।