सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ, सलाहकारी अधिकारिता के तहत सुनवाई कर रही है (अनुच्छेद -143)। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसका सार्वजनिक महत्व बहुत अधिक है और सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी है तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से राय माँग सकते हैं। संविधान बनने के बाद यह 16वाँ मौक़ा है जब राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद-143 के तहत कोई सलाह माँगी गई है।