क्या भारतीय राज्य किसी मंदिर या मस्जिद का निर्माण कर सकता है? शायद यह सवाल इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिए। भारत में इसकी कल्पना करना ही हास्यास्पद है कि राज्य मस्जिद बनवाएगा। 1992 के 6 दिसंबर को तय हो गया था कि भारतीय राज्य मस्जिद को ध्वस्त करने में ज़रूर मदद कर सकता है। 2025 आते आते हमें मालूम हो गया है कि भारतीय राज्य अलग-अलग बहानों से मस्जिदों को विवादग्रस्त करने और मस्जिदों या मज़ारों को  तोड़ने में ज़रूर आगे आगे रहा है। इसलिए पहले वाक्य से मस्जिद को हटा देना चाहिए। हमें सिर्फ़ यह पूछना चाहिए कि क्या भारतीय राज्य मंदिर का निर्माण कर सकता है? क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है?