अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फैसला सुनाया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की निरंतर उपस्थिति गैरकानूनी है और इसे "जितनी जल्दी संभव हो" समाप्त किया जाना चाहिए।
हेग में आईसीजे के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे पर 15 जजों के पैनल द्वारा जारी गैर-बाध्यकारी सलाहकार राय पढ़ी। यानी .आईसीजे की यह राय इजरायल माने या न माने, उस पर निर्भर करता है। हालांकि आईसीजे की यह राय या फैसला पहली बार इस तरह का आया है, जो असाधारण है।
फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी गैरकानूनीः इंटरनेशनल कोर्ट
- दुनिया
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- 29 Mar, 2025

अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का कहना है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की नीतियां कब्जा करने वाली हैं, जो नामंजूर है। हालांकि इजरायल ने अभी तक किसी भी देश या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की चेतावनियों की परवाह नहीं की है। उसने गजा में कत्ल-ए-आम जारी रखा हुआ है। इजरायल की अमानवीयता का शिकार फिलिस्तीन के बच्चे, महिलाएं सबसे ज्यादा हुए हैं। गजा में बच्चों के अनगिनत स्कूल, अस्पताल, अनाथालय बम बरसा कर खत्म कर दिए गए।




























