शहबाज शरीफ पीएम चुने जाने के बाद रविवार को पाकिस्तानी सदन को संबोधित करते हुए
गौरतलब है कि उस समय की अदालत ने एफआईए के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया था जिसमें शहबाज की जमानत रद्द करने की मांग इस आधार पर की गई थी कि ऐसा कोई कानून प्रावधान उपलब्ध नहीं है जो किसी आरोपी को जमानत के स्तर पर अदालत से अनुपस्थित रहने की छूट देता हो।