अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए, शुक्रवार को फेडरल अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनके पास लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इन आदेश को अभी लागू रहने की अनुमति दी है। ताकि ट्रंप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें। इस फैसले ने न्यूयॉर्क की एक विशेष व्यापार अदालत के मई के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर के कानून के तहत अपनी पावर का दुरुपयोग किया है।