दिल्ली की एक जिला अदालत से अडानी समूह को झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर अडानी से जुड़ी ख़बरों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। जिला जज सुनील चौधरी ने कहा कि ठाकुरता 6 सितंबर के रोहिणी सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, जब तक कि सीनियर सिविल जज उनकी सुनवाई के बाद नया आदेश पारित नहीं करते। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे करने और अंतरिम निषेधाज्ञा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।