दिल्ली की एक जिला अदालत से अडानी समूह को झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर अडानी से जुड़ी ख़बरों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। जिला जज सुनील चौधरी ने कहा कि ठाकुरता 6 सितंबर के रोहिणी सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, जब तक कि सीनियर सिविल जज उनकी सुनवाई के बाद नया आदेश पारित नहीं करते। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे करने और अंतरिम निषेधाज्ञा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
अडानी समूह को झटका! दिल्ली कोर्ट ने AEL से जुड़ी ख़बरों पर रोक वाला आदेश रद्द किया
- दिल्ली
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- 25 Sep, 2025
अडानी समूह से संबंधित खबरों पर लगी पाबंदी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को नया निर्णय देने का आदेश दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा, 'यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माननीय ट्रायल कोर्ट, CPC के नियम 39, नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर नए आदेश देते समय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर विचार करेगा। अपील को इसी आधार पर खारिज किया जाता है और जब तक माननीय सीनियर सिविल जज की अदालत अपीलकर्ता को सुनकर कोई नया आदेश नहीं देती, तब तक अपीलकर्ता 6 सितंबर 2025 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।'