दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए कथित मानहानि वाले वीडियो को 'रीट्वीट करके गलती की'। वह वीडियो भाजपा आईटी सेल पर था जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी ने प्रसारित किया था।
'मानहानि' वाला वीडियो रीट्वीट मामले में केजरीवाल बोले- 'ग़लती हो गई'
- दिल्ली
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- 26 Feb, 2024
कथित मानहानि के मामले में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? जानिए, अब एक वीडियो को रीट्वीट करने पर क्यों कहा कि ग़लती हो गई।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शिकायतकर्ता से पूछा है कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के मद्देनज़र मामले को बंद करना चाहते हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 11 मार्च तक मामले की सुनवाई न करने को भी कहा है।